हिमाचल प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बढ़ी सख्ती, जुर्माने के साथ जेल का भी प्रावधान

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हिमाचल। एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है, पर्यावरण की सुरक्षा के साथ ही लोगों की सुरक्षा को देखते हुए यह फैसला लिया गया है, लेकिन कई जगहों पर अभी भी इसका उपयोग किया जा रहा है। कई दुकाने ऐसी है, जहां अभी भी सिंगल यूज प्लास्टिक को रखा गया है। सरकार द्वारा अब इसको लेकर कड़े कदम उठाए गए है। अब यदि हिमाचल प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक को किसी भी दुकान या अन्य जगहों पर देखा गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।

जुर्माना लगने के साथ ही संबंधित व्यक्ति को जेल की सलाखों के पीछे भी जाने पड़ेगा। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव अपूर्व देवगन द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर आयोजित वेबिनार में इसके लिए आवश्यक दिशा- निर्देश दिए गए है। सिंगल यूज प्लास्टिक पर्यावरण के लिए खतरनाक साबित होता है, इसके प्रयोग से हमें स्वयं ही बचना चाहिए, लेकिन लोग इस बात को समझ नहीं रहे है।

लोगों को विभिन्न कार्यक्रमों के साथ ही सेमिनार में भी सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर जागरुक किया जाता है, लेकिन तभी भी इसका क्रय- विक्रय किया जा रहा है। अब सरकार ने इस ओर कड़े कदम उठाते हुए जुर्माने के साथ ही जेल का प्रावधान भी रख दिया है।

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