हिमाचल प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक की 19 वस्तुओं पर प्रतिबंध लगने के बाद भी जुर्माने का कोई प्रविधान नहीं

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हिमाचल। प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक की वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन अभी भी बाजार में सिंगल यूज प्लास्टिक की बिक्री हो रही है, इतना ही नहीं अधिकारियों द्वारा सिर्फ इन वस्तुओं को जब्त किया जा रहा है, बाकी जुर्माने को लेकर कोई प्रविधान नहीं किया गया है।

सिंगल यूज प्लास्टिक की वस्तुओं को जब्त करने के बाद अधिकारी इसे रिसाइकिल के लिए भेज दे रहे है, न तो दुकानदारों पर जुर्माना लगाया जा रहा है, और न ही जिन लोगों से इनको जब्त किया जा रहा है, उन पर भी जुर्माना नहीं लगाया रहा।

ऐसे में अब लोगों से लेकर दुकानदार तक बेझिझक सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग कर रहे है। सिंगल यूज प्लास्टिक पर तभी रोक लगाई जा सकती है, जब जुर्माने का प्रविधान किया जाएगा। जुर्माने को देख लोग व दुकानदार इसकी खरीद व बिक्री नहीं करेंगे, जिससे खुद ही इस पर प्रतिबंध लग जाएगा।

सिंगल यूज प्लास्टिक से पर्यावरण को काफी नुकसान होता है, इतना ही नहीं बल्कि यह लोगों की सेहत के लिए भी हानिकारक है। पर्यावरण के बचाव के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक का त्याग करना अतिवाश्यक है, लेकिन लोग इस बात पर अमल नहीं कर रहे।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना द्वारा बताया गया कि तीन से चार दिनों के अंदर- अंदर सिंगल यूज प्लास्टिक की प्रतिबंधित वस्तुओं पर जुर्माने का प्रविधान कर दिया जाएगा।

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