हिमाचल में भांग की खेती गैर मादक उपयोग के लिए होगी

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शिमला, 2 सितंबर 2023: हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल में भांग की खेती को गैर मादक उपयोग के लिए बढ़ावा देने का महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसके लिए राज्य सरकार ने नीतिगत कदमों की तैयारी शुरू की है, जो इस प्रकार की खेती को औद्योगिक, औषधीय, और वैज्ञानिक उपयोग के लिए मददगार साबित होगा।

राज्य के राजस्व, बागबानी और जनजातीय विकास मंत्री, जगत सिंह नेगी, ने इस निर्णय की घोषणा की और उन्होंने भांग के गैर मादक उपयोग की अनुशंसा के लिए एक समिति की बैठक की अध्यक्षता की।

मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि यह नीति देश में स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अंतर्गत आएगी। इसके अतिरिक्त, हिमाचल प्रदेश स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1989 का भी कार्यान्वित किया जा रहा है। यह नीति इन अधिनियमों के तहत तैयार की जाएगी।

इस निर्णय के माध्यम से, जगत सिंह नेगी ने बताया कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य है केवल औद्योगिक, औषधीय, और वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए भांग की खेती को सीमित करना और किसानों तथा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है।

भांग के पौधों से विभिन्न उत्पाद बनाए जा सकते हैं, जो बाजार में अच्छे दाम प्राप्त करते हैं, और इसके माध्यम से प्रदेश में राजस्व भी बढ़ा सकता है।

इस महत्वपूर्ण समय पर, राज्य कर एवं आबकारी युनूस ने इस निर्णय का सराहना की और बताया कि विभाग ने नीति के सभी पहलुओं पर गहनता से विचार किया जा रहा है।

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