केंद्र सरकार ने 15 साल पुराने वाहनों के लिए की नई अधिसूचना जारी, पढ़िए पूरी खबर

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हिमाचल। केंद्र सरकार ने 15 साल पुराने वाहनों के लिए नई अधिसूचना जारी की है, इसमें अब पुराने वाहनों की पासिंग के लिए आठ गुना ज्यादा फीस ली जाएगी। जहां पहले 500 से 600 रुपये के बीच में पुराने वाहनों की पासिंग की जाती थी, वहीं अब आठ गुना ज्यादा फीस वसूल के पुराने वाहनों की पासिंग की जाएगी। जहां पहले 15 साल पुरानी कार का रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने के लिए 600 रुपये देने पड़ते थे, वहीं अब इसी काम में 5,000 रुपये देकर रिन्यू किया जाएगा।

बिलासपुर जिले के ट्रक ऑपरेटर हुए प्रभावित 

बात अगर 15 साल पुरानी बाइक की करें तो पहले 300 रुपये देकर बाइक का रिन्यू किया जाता था, लेकिन अब 1000 रुपये में पुरानी बाइक का रिन्यू किया जाएगा। पुराने ट्रक और बस में जहां पहले 1500 रुपये लगते थे, वहीं अब इनका रेन्यू कराने में 12500 से 16000 तक रुपये लगेंगे। परिवहन विभाग में केंद्र सरकार की अधिसूचना के मुताबिक यह नियम लागू किया गया है। इस नियम के लागू होने से बहुत से ऑपरेटर प्रभावित हुए है, वहीं सबसे ज्यादा प्रभाव बिलासपुर जिले के ट्रक ऑपरेटर पर पड़ा है।

प्रदूषण कम करने के लिए किया गया नियम लागू

लगभग 700 के आसपास ऑपरेटर प्रभावित हुए है। दरअसल बिलासपुर व सोलन जिले में तीन सीमेंट की फैक्ट्रियां है, जिनमें एसीसी के लगभग 4000 ट्रक है, और इनमें से 250 ट्रक 15 साल पुराने है। अब इन ट्रकों के पुराने होने से ट्रक ऑपरेटर की जेब पर भारी नुकसान होने वाला है। भारत सरकार द्वारा वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए यह नियम लागू किया गया है।

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